Ankita Murder Case: दो साल आठ महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, हत्या के मामले में तीनों आरोपी दोषी करार


बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों पर 302, 201, 354, 120बी धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। अभी अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आएगा।फाइल फोटो
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों पर 302, 201, 354, 120बी धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। अभी अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आएगा।फाइल फोटो
बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (एडीजे कोर्ट) ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामले में दोषी करार दिया है। आरोपियों पर 302, 201, 354, 120बी धाराओं में दोष सिद्ध हुआ है। अभी अंतिम निर्णय कुछ ही देर में आएगा।

Comments

Popular posts from this blog

आसान नहीं होगी हरिद्वार में नए डीएम मयूर दीक्षित की राह, धर्मनगरी में होंगी कई चुनौतियां

श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के निःशुल्कस्वास्थ्य शिविर का 1521 मरीजों ने उठाया लाभ कैंसर जागरूकता एवम् स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में हरिद्वार वासियों ने बढ़चढ़कर की भागीदारी श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल, हरिद्वार में आयोजित हुआ विशाल शिविर  मुख्य अतिथि आदेश चैहान, विधायक रानीपुर ने किया शिविर का शुभारंभ श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन डॉ पंकज कुमार गर्ग ने कैंसर जागरूकता पर दिया व्याख्यान

आई.सी.आई.सी.आई. बैंक (ICICI BANK) शाखा का शुभारम्भ :--