चौक बाजार, कनखल में सार्वजनिक स्थान पर दुकानदारों के अतिक्रमण पर हाईकोर्ट सख्त , नगर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी
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हरिद्वार । कनखल, चौक बाजार स्थित नगर निगम की संपत्ति पर बनी दुकानों में निगम किराएदार व्यापारियों ने कुछ साल पहले दुकानों के आगे सार्वजनिक स्थान पर राजनीतिक संरक्षण में अतिक्रमण कर लिया था। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर निगम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में टाल मटोल करता आ रहा है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अवमानना मानते हुए सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए नगर आयुक्त हरिद्वार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय के विशिष्ट आदेशों के बावजूद, यह स्पष्ट है कि नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार दुकानदारों की मदद करने के लिए, बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हैं। हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि उनके विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। नगर आयुक्त अगली सुनवाई की तिथि पर स्पष्टीकरण के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों।
अब इस मामले में 11.08.2025 को सुनवाई होगी।

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